एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम (MRTP Act): यह अधिनियम भारतीय लोकसभा द्वारा अनुचित एकाधिकार और आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए बनाया गया था। इजारा जांच समिति द्वारा की गई सिफारिशों को कानून में परिवर्तित करने के उद्देश्य से दिसंबर 1969 में इसका मसौदा स्वीकृत किया गया था, जो जून 1970 से कानून बना। इसे एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम (Monopolies & Restrictive Trade Practices Act) के नाम से जाना जाता है। इस कानून के दो मुख्य उद्देश्य हैं: (1) अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली से देश के सामान्य हित को हानि पहुंचाने वाले आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकना, (2) देश की जनता के सार्वजनिक कल्याण के लिए हानिकारक साबित होने वाले एकाधिकारयुक्त और प्रतिबंधात्मक व्यापारिक प्रथाओं पर अंकुश लगाना। इस कानून में केंद्र सरकार को अर्थव्यवस्था पर प्रभुत्व रखने वाले औद्योगिक इकाइयों के एकीकरण और विस्तार की जांच करने और उस पर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया है। कानून की मूल प्रावधान के अनुसार 20 करोड़ रुपये से कम की संपत्ति वाली औद्योगिक इकाइयाँ इस कानून के तहत नियमों में शामिल की जाती थीं; लेकिन अप्रैल 1985 से यह सीमा 100 करोड़ रुपये कर दी गई है।
इस कानून में एकाधिकारयुक्त प्रथाओं और प्रतिबंधात्मक व्यापारिक पद्धतियों की परिभाषा दी गई है; उदाहरण के लिए, ऐसी प्रथाओं का परिणामस्वरूप वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन, आपूर्ति या वितरण निम्न स्तर पर बनाए रखना या अन्य तरीकों से उसे नियंत्रित करना, मूल्य को ऊँचा बनाए रखना, उत्पादन, आपूर्ति या वितरण के क्षेत्र में हो रही प्रतिस्पर्धा को अनुचित रूप से रोकना, साथ ही तकनीकी विकास या पूंजी निवेश का प्रवाह सीमित करना, और वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति या वितरण की कार्यक्षमता में कमी लाना। ये सभी प्रथाएँ एकाधिकारयुक्त (monopolistic) मानी जाती हैं। इसी तरह, जो प्रकार के व्यापारिक व्यवहार उत्पादन के प्रवाह को रोकते हैं, बाजार में बुरी नीयत से कीमतों और आपूर्ति का नियमन और संयोजन करते हैं, और ग्राहकों पर अनुचित भार या अवांछनीय प्रतिबंध लगाते हैं, वे भी कानून के अनुसार प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार माने जाते हैं।
आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकने और एकाधिकारयुक्त और प्रतिबंधात्मक व्यापारिक प्रथाओं पर नियंत्रण रखने के लिए भारत सरकार ने एक स्थायी कानूनी आयोग (statutory commission) नियुक्त करने का प्रावधान किया है, जिसे एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यवहार आयोग (MRTP Commission) के रूप में जाना जाता है। यह आयोग केंद्र सरकार को आर्थिक केंद्रीकरण की प्रवृत्तियों के बारे में सूचित करने, एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापारिक पद्धतियों की जांच करने और उन पर अंकुश लगाने का कार्य करता है। इस आयोग की कुछ विशेष विशेषताएँ हैं: (1) यह केवल सलाह देने का अधिकार रखता है, इसे क्रियान्वयन का अधिकार नहीं दिया गया है। (2) प्रतिबंधात्मक व्यापारिक पद्धतियों के मामलों में इसे न्यायालय का दर्जा दिया गया है। (3) आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण के मामलों में जांच करने और उसे लागू करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। (4) एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार के किसी भी मुद्दे को आयोग को सौंपना या उसकी किसी सिफारिश को स्वीकार करना या नहीं करना सरकार के निर्णयाधीन होता है।
1973 में आयोग के अधिकारों का विस्तार किया गया। इसके अनुसार बड़े औद्योगिक घरानों के पुनर्गठन पर निर्णय लेने और उसके बारे में सलाह देने का अधिकार इस आयोग को दिया गया।
इस कानून के तहत दो प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है: (1) प्रतिबंधात्मक व्यापारिक पद्धतियों के मामलों की प्राथमिक जांच करने के लिए जांच निदेशक (Director of Investigation) और (2) प्रतिबंधात्मक व्यापारिक पद्धतियों की पंजीकरण करने वाले अधिकारी (Registrar)।
1973 में घोषित की गई सरकार की औद्योगिक नीति में महत्वपूर्ण बदलावों के परिणामस्वरूप बड़े औद्योगिक घरानों पर लगे अंकुशों में ढील दी गई है। इसके परिणामस्वरूप अब बड़े औद्योगिक घराने कुछ उद्योगों में प्रवेश कर सकते हैं, जिसमें पहले वे प्रवेश नहीं कर सकते थे। इसके परिणामस्वरूप औद्योगिक घरानों के विस्तार को रोकने का उद्देश्य गौण हो गया है।
24 जुलाई, 1991 को एक नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई, जो बड़े पैमाने के उद्योगों और उनके औद्योगिक इकाइयों से संबंधित है जिसमें 60 लाख रुपये से अधिक की पूंजी निवेश की गई हो। इस नई नीति का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी क्षेत्र द्वारा की गई पूंजी निवेश वाली इकाइयों की कार्यक्षेत्र (scope), मानक (criteria) और कार्यप्रणाली (procedure) में महत्वपूर्ण उदारीकरण लाना है। इस नई औद्योगिक नीति ने एकाधिकार और व्यापारिक पद्धतियों के नियंत्रण से संबंधित 1970 के कानून (MRTP Act) के तहत आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकने के लिए जो अंकुश लगाए गए थे, उनमें से अधिकांश अंकुश या तो पूरी तरह रद्द कर दिए गए हैं या उन्हें नगण्य कर दिया गया है; इसलिए 1991 की इस नीति के अनुसार अब कोई भी उद्योग ‘एम.आर.टी.पी. कंपनी’ का दर्जा नहीं रखेगा। इसके परिणामस्वरूप बड़े औद्योगिक घरानों के तहत कोई भी औद्योगिक इकाई या जो इकाई प्रभावशाली या प्रभुत्वशाली इकाई की श्रेणी में आती है, उसे उत्पादन क्षमता के विस्तार, नई इकाई की स्थापना, औद्योगिक संयोजन या अधिग्रहण (take-over) के लिए सरकार की पूर्व-सहमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। जुलाई, 1991 के बाद से 1970 का एम.आर.टी.पी. कानून केवल एकाधिकार के नियंत्रण और अनुचित तथा प्रतिबंधात्मक प्रथाओं पर लागू होगा। इसके अलावा, एम.आर.टी.पी. आयोग को एकाधिकारयुक्त, प्रतिबंधात्मक और अनुचित (unfair) प्रथाओं की स्वतः (suo moto) जांच करने का अधिकार भी नई नीति में स्पष्ट किया गया है।