पुणे सार्वजनिक सभा

इतिहास

महाराष्ट्र की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था और संवैधानिक मार्ग से आंदोलन करने वाली संगठन है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय राजनीति में उदारवादी या नेमस्त विचारधारा प्रमुख थी। भारतीय समाज के समग्र विकास के लिए धार्मिक और सामाजिक सुधारों को प्राथमिकता देने का विश्वास नेमस्तों का था। वे इन सुधारों के लिए मवाळवादी (सहिष्णु) मार्ग को प्राथमिकता देते थे। नेमस्तों की गतिविधियाँ व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों रूप में होती थीं। संस्थागत स्तर पर काम करने वाली संस्थाओं में पुणे सार्वजनिक सभा की भूमिका महत्वपूर्ण थी।

1867 में पुणे में ‘पुना असोसिएशन’ नाम की संस्था शुरू की गई। इसका प्रारंभिक उद्देश्य पर्वती देवस्थान की व्यवस्था को सुधारना, पंचकमिटी के कदाचार, आर्थिक भ्रष्टाचार और अराजकता को दूर करना था। इस संस्था का नाम 2 अप्रैल 1870 को ‘सार्वजनिक सभा’ अर्थात ‘पुणे सार्वजनिक सभा’ में बदल दिया गया। गणेश वासुदेव जोशी उर्फ सार्वजनिक काका (1828–1880) इस संस्था के संस्थापक थे। सिताराम हरी चिपळूणकर ने भी शुरू से ही सभा को समर्थन दिया। 1870-71 के दौरान सभा ने मुख्यतः स्थानीय मुद्दों और समस्याओं को लेकर इंग्रज अधिकारियों के सामने अपनी स्थिति प्रस्तुत की। नवंबर 1871 में न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानडे पुणे में आए, और सभा की जिम्मेदारी उनके हाथ में आई। उन्होंने दो दशकों तक सभा का नेतृत्व और मार्गदर्शन किया, और उनके कार्यकाल के दौरान सभा को राष्ट्रीय स्तर की एक राजनीतिक संस्था का रूप मिला।

पुणे सार्वजनिक सभा के सदस्यता प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति को कम से कम 50 प्रौढ़ व्यक्तियों का लिखित समर्थन लाना आवश्यक था। इस तरह से सदस्य उस 50 व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता और सभा के माध्यम से जनता का प्रतिनिधित्व करता। सभा ने जल्दी ही सदस्यों की बड़ी संख्या पूरी कर ली। हर सदस्य को सभा द्वारा दिए गए किसी भी कार्य को अपनी शक्ति, निष्कलंकता और बिना भेदभाव के पूरा करने की शपथ लेनी पड़ती थी। मुख्यतः शिक्षित, प्रतिष्ठित और अमीर लोगों की सदस्यता अधिक थी। विशेषकर ब्राह्मण, सरदार, जमीनदार, इनामदार, व्यापारी, सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी, वकील और शिक्षक इस सभा के कार्य देख रहे थे। सभा के 6 उपाध्यक्ष, 5 चिटणीस और 17 सदस्यीय प्रबंधन मंडल था। कार्यकारी मंडल में सभी धर्मों के लोग शामिल थे। सभा के पहले अध्यक्ष औंध संस्थानाधिपती श्रीनिवासराव पंतप्रतिनिधी थे। इसके बाद लोकहितवादी गोपाळ हरी देशमुख, आण्णासाहेब पटवर्धन, ल. ब. भोपटकर, लोकमान्य टिळक, कृष्णाजी लक्ष्मण नूलकर, दा. वि. गोखले, विष्णू मोरेश्वर भिडे, गणपतराव नलावडे, र. बा. फडके, पोपटलाल शहा, पुरुषोत्तम डावरे, पुरुषोत्तम मोडक, अरविंद आळेकर जैसे प्रमुख व्यक्तियों ने अध्यक्ष पद संभाला। सभा के इतिहास में पहली बार महिला अध्यक्ष मीरा पावगी बनीं।

पुणे सार्वजनिक सभा ने विभिन्न स्तरों पर कार्य किया। 1873 में महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों के किसानों की आर्थिक स्थिति की महत्वपूर्ण जांच की। इसके लिए सभा के प्रतिनिधियों ने कई जगह जाकर और साक्षात्कार लेकर फसल के मूल्य, मजदूरी की दरें, कर्ज, कृषि की स्थिति, स्थानीय और केंद्रीय कर प्रणाली, वन कानून आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र की और इस आर्थिक जांच के निष्कर्ष 1873 में पुस्तक के रूप में प्रकाशित किए। इसी वर्ष भारतीय अर्थव्यवहार पर नियुक्त समिति के सामने गवाही देने के लिए सभा ने बॉम्बे प्रेसिडेन्सी असोसिएशन के सहयोग से फर्दुनजी नवरोजी को लंदन भेजा। 1874 में बंगाल में अकाल प्रभावितों की मदद के लिए सभा ने राहत कोष इकट्ठा किया। इसी वर्ष ब्रिटिश संसद में हिंदी जनता के प्रतिनिधियों की मांग करने का एक याचिका संसद के सदस्य को भेजा गया।

1875 में बडोदा के मल्हारराव गायकवाड पर जहर देने के आरोप के समय सभा ने उन्हें कानूनी और आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए आंदोलन खड़ा किया। 1876-77 में महाराष्ट्र में अकाल पड़ा, तब सभा ने अकाल प्रभावित किसानों को सहायता देने और उनकी शिकायतों को सरकार के सामने प्रस्तुत करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में इंग्लैंड की रानी को ‘हिंदुस्तान की सम्राज्ञी’ की उपाधि देने के समारोह का आयोजन किया, तब सभा ने सार्वजनिक काका को अपना प्रतिनिधि भेजा और सभा की ओर से रानी को एक मानपत्र अर्पित किया, जिसमें हिंदी जनता की राजनीतिक आकांक्षाएं, अधिकार और निष्ठा स्पष्ट शब्दों में व्यक्त की गई थी।

लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने का महत्वपूर्ण कार्य सभा ने किया। लिटन की नीतियों के खिलाफ हुए सभा और सम्मेलनों के लिए सभा ने अपने प्रतिनिधि के रूप में सार्वजनिक काका को भेजा। इसके अलावा, सार्वजनिक काका ने सभा के मंच से स्वदेशी का व्यापक प्रचार और प्रसार करने का प्रयास किया। विधायिका में सुधार, नागरिक सेवा भर्ती, शैक्षिक नीति, कर प्रणाली, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वन कानून, वंशवादी इल्बर्ट विधेयक, स्थानीय स्वायत्तता संस्थाएं, भूमि राजस्व, अकाल आदि विषयों पर ब्रिटिश सरकार का ध्यान आकर्षित करने का कार्य सभा ने किया।

पुणे सार्वजनिक सभा की पूरे महाराष्ट्र में शाखाएं स्थापित की गई थीं। वाई, सातारा, कराड, भिवंडी, ठाणे, नाशिक, अहमदनगर, सोलापूर, बार्शी, भुसावळ, पाचोरा, धुळे और धारवाड जैसे शहरों का इसमें समावेश था। इन विभिन्न शाखाओं के माध्यम से महाराष्ट्र के अधिकांश अकालग्रस्त क्षेत्रों, कोंकण और खानदेश में भी सभा कार्यरत थी।

1880 में सार्वजनिक काका के निधन से सभा की गतिविधियों पर सीमाएँ आ गईं। इसके बाद लोकमान्य टिळक, न्यायमूर्ति रानडे और गोपाल कृष्ण गोखले के बीच मतभेदों के कारण सभा में फूट पड़ी (1895)। ब्रिटिश सरकार ने सभा की मान्यता रद्द कर दी। सभा का बड़ा योगदान स्वातंत्र्य जागरूकता, जनता की समस्याओं को ब्रिटिश सरकार के सामने प्रस्तुत करने और समाजसेवा में था।

संदर्भ:

  • Jadhav, Madhukar J. The Work of Sarvajanik Sabha in Bombay Presidency: 1870-1920, Pune, 1997.

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